छत्तीसगढ़ में अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई — कई जिलों में बड़ी जब्ती

छत्तीसगढ़ में अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई — कई जिलों में बड़ी जब्ती

प्रकाशित: 7 नवंबर 2025 | लेखक: अजय वर्मा

राज्य में कार्रवाई तेज

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत कई जिलों में छापेमारी की गई है। इस दौरान भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब की अवैध खेप जब्त की गई है। अभियान को मुख्यमंत्री के निर्देश पर संचालित किया जा रहा है ताकि राज्य में अवैध शराब के नेटवर्क को समाप्त किया जा सके।

कई जिलों में बड़ी जब्ती

आबकारी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर, बिलासपुर, जशपुर, बालोद और कांकेर जिलों में पिछले 48 घंटों के भीतर कुल 3,000 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई है। रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक गुप्त गोदाम से लगभग 500 लीटर देशी महुआ शराब और निर्माण उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं जशपुर जिले में ट्रक के माध्यम से शराब की अवैध ढुलाई करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

आबकारी विभाग का बयान

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आबकारी आयुक्त ने कहा कि शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। इसके साथ ही विभाग ने ग्रामीण इलाकों में जनजागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, ताकि लोग अवैध शराब के नुकसान और कानूनी परिणामों के बारे में जान सकें।

जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय नागरिकों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। कई सामाजिक संगठनों ने इसे एक सराहनीय कदम बताया है, क्योंकि अवैध शराब से न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएँ भी बढ़ती हैं। हाल के वर्षों में शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं और मौतों के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह कदम और अधिक आवश्यक हो गया था।

आगे की रणनीति

राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएँ और शराब माफिया से जुड़े नेटवर्क को जड़ से समाप्त करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ तत्काल निलंबन और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले हफ्तों में यह अभियान और अधिक जिलों तक विस्तार किया जाएगा।

डिसकलेमर

यह समाचार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और आबकारी विभाग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी एवं विश्वसनीय प्रशासनिक स्रोतों पर आधारित है। किसी भी प्रकार के भविष्य के संशोधन या अद्यतन के लिए पाठकों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचनाओं पर भरोसा करें। लेखक/प्रकाशक इस रिपोर्ट में उल्लिखित आँकड़ों के किसी भी संभावित परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

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