धमतरी, 09 अक्टूबर 2025। — धमतरी जिले की पुलिस ने चौकी बिरेझर के अंतर्गत नाबालिग के अपहरण और मारपीट के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई में प्रयुक्त इको वाहन और लोहे का चूड़ा भी जब्त किया गया है।

घटना का विवरण
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 07 अक्टूबर 2025 की रात्रि की है। ग्राम संकरी निवासी एक नाबालिग बालक का अपहरण आरोपियों ने एक इको वाहन (क्रमांक CG04-QH-2857) से किया था। अपहरण के दौरान बालक के साथ लोहे के चूड़ा से मारपीट की गई। घटना के बाद बालक को अगले दिन संकरी पुल के पास छोड़ दिया गया।
आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी
इस मामले में पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम हैं:
- (1) मोतीलाल बघेल उर्फ बल्ला (24 वर्ष)
- (2) सागर कुमार बघेल (20 वर्ष)
दोनों आरोपी ग्राम पटेवा, जिला रायपुर के निवासी हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें ग्राम गोजी क्षेत्र से वाहन सहित गिरफ्तार किया।
पुलिस की तत्परता और कार्यवाही
चौकी बिरेझर, थाना कुरूद की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच प्रारंभ की और 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त इको वाहन और लोहे का चूड़ा जब्त कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है।
कानूनी कार्रवाई
दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 296(ख), 115(2), 137(2), 140(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने आवश्यक विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस अधीक्षक का बयान
धमतरी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नाबालिगों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
समाज में जागरूकता का संदेश
यह घटना समाज को सतर्क और सजग रहने का संदेश देती है। पुलिस का कहना है कि नागरिकों को अपने आस-पास के परिवेश पर नजर रखनी चाहिए ताकि नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
डिस्क्लेमर:
यह समाचार धमतरी पुलिस की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति आधारित है। लेख में दी गई जानकारी पुलिस द्वारा जारी बयान और प्राथमिक जांच के निष्कर्षों पर आधारित है। किसी भी अदालती निर्णय या आगे की जांच रिपोर्ट के बाद तथ्यों में बदलाव संभव है।












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