रायपुर में 26 और 30 जनवरी को मांस-मटन की बिक्री बंद, निगम का सख्त आदेश

दिनांक: 24 जनवरी 2026
लेखक: Ajay Verma

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम ने एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 26 जनवरी और 30 जनवरी 2026 को शहर में मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। नगर निगम का यह फैसला राष्ट्रीय पर्वों की मर्यादा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इन दोनों अवसरों पर शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम, रैलियां और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित होती हैं। इन्हीं कारणों से मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

नगर निगम का स्पष्ट आदेश

नगर निगम ने साफ तौर पर कहा है कि प्रतिबंध के दिन शहर की सभी मांस, मटन और चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। यदि कोई दुकानदार आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किन क्षेत्रों में रहेगा प्रतिबंध?

यह प्रतिबंध रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में लागू रहेगा। स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की दुकानों पर यह आदेश प्रभावी होगा। फूड स्टॉल और ठेले भी इस नियम के दायरे में शामिल हैं।

व्यापारियों की प्रतिक्रिया

कुछ व्यापारियों ने निगम के आदेश का समर्थन किया है, तो वहीं कुछ दुकानदारों ने इसे व्यापार पर असर डालने वाला बताया। हालांकि निगम का कहना है कि यह प्रतिबंध केवल दो विशेष दिनों के लिए है और इसका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है।

आम जनता के लिए क्या सलाह?

नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन तिथियों में नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। जिन लोगों को मांस-मटन की आवश्यकता है, वे निर्धारित तारीख से पहले ही इसकी व्यवस्था कर लें।

पहले भी लग चुका है प्रतिबंध

यह पहली बार नहीं है जब रायपुर में इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया हो। इससे पहले भी राष्ट्रीय पर्वों और धार्मिक अवसरों पर नगर निगम द्वारा इसी प्रकार के आदेश जारी किए जाते रहे हैं।

शांति और व्यवस्था बनाए रखने की पहल

प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से शहर में शांति, स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय महत्त्व के दिनों की गरिमा भी बनी रहेगी।


Disclaimer

यह लेख विभिन्न समाचार रिपोर्ट्स और नगर निगम द्वारा जारी सूचनाओं पर आधारित है। नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव है। अधिकृत जानकारी के लिए रायपुर नगर निगम की आधिकारिक घोषणा को ही मान्य माना जाए। यह सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है।

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