तारीख: 21 अप्रैल 2026 | लेखक: अजय वर्मा
छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट को लागू कर दिया है। अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। सरकार के इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति खरीदने में आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।

आज से लागू हुआ नया नियम
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। पहले महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत लिया जाता था, जिसे अब घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके चलते संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं को लाखों रुपये की बचत होगी।
एक करोड़ की संपत्ति पर बड़ी बचत
नई व्यवस्था के तहत यदि कोई महिला एक करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदती है, तो उसे लगभग 3 लाख रुपये तक की बचत होगी। पहले जहां रजिस्ट्री का खर्च अधिक आता था, वहीं अब महिलाओं को कम शुल्क देना पड़ेगा। इससे राज्य में महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने का चलन भी बढ़ने की संभावना है।
सरकार को हर साल होगा असर
अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से राज्य सरकार के राजस्व पर असर पड़ेगा, लेकिन इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अनुमान है कि सरकार को हर साल करोड़ों रुपये के राजस्व में कमी आ सकती है, फिर भी यह कदम महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सैनिकों को भी राहत
सरकार ने सैनिकों और उनके परिवारों को भी राहत देने की घोषणा की है। उनके लिए संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इस फैसले का लाभ 7 मई से मिलना शुरू होगा।
राज्य सरकार की यह पहल महिलाओं और सैनिक परिवारों के लिए काफी लाभकारी मानी जा रही है। इससे संपत्ति खरीदना आसान होगा और आर्थिक बोझ कम पड़ेगा।
Disclaimer
यह लेख समाचार रिपोर्ट और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। नियमों और शुल्क से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना को ही मान्य माना जाए। किसी भी बदलाव या त्रुटि के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा।












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